उज्जैन

🛺 ई-रिक्शा चालक ने छत पर बिठाई सवारी, उज्जैन पुलिस ने किया चालान और रिक्शा जब्त

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उज्जैन – शहर में एक ई-रिक्शा चालक द्वारा यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। ई-रिक्शा की छत पर सवारी बैठाने की वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिक्शा को जब्त कर लिया और चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत चालानी कार्रवाई की।

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📹 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना चिमनगंज मंडी चौराहा क्षेत्र की है, जहां एक ई-रिक्शा (MP13-JV-2631) में अंदर बैठी सवारियों के अलावा छत पर भी यात्रियों को बैठा दिया गया।

  • यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ
  • वीडियो में साफ दिख रहा है कि ई-रिक्शा पूरी तरह ओवरलोड है
  • छत पर बैठी सवारी गंभीर खतरे में दिखाई दे रही थी

🚓 पुलिस ने लिया संज्ञान

वीडियो ट्रैफिक पुलिस के संज्ञान में आते ही उन्होंने वाहन नंबर ट्रेस कर रिक्शा चालक गोविंद को पकड़ लिया।

  • ट्रैफिक पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की
  • ओवरलोडिंग और असुरक्षित सवारी को लेकर पूछताछ की गई
  • चालक को खतरनाक और लापरवाहीपूर्ण वाहन संचालन के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत चालानी नोटिस थमाया गया

⚠️ क्या है धारा 184?

मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत यदि कोई वाहन चालक

  • खतरनाक या लापरवाह ढंग से वाहन चलाता है,
    तो उसे
  • 6 महीने तक की सजा,
  • या ₹1,000 तक जुर्माना,
  • या दोनों हो सकते हैं।
    दुर्घटना होने पर सजा और जुर्माना बढ़ाया जा सकता है।

🚨 पुलिस ने दी चेतावनी

ट्रैफिक विभाग ने ई-रिक्शा चालक को कड़ी हिदायत दी कि भविष्य में वह

  • यातायात नियमों का सख्ती से पालन करे
  • सवारियों की जान खतरे में डालने से बचे

रिक्शा को फिलहाल थाने में खड़ा कर जब्त कर लिया गया है।


🤔 सवाल जो उठते हैं:

  1. क्या ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की पर्याप्त जानकारी है?
  2. क्या नगर निगम और ट्रैफिक विभाग की नियमित मॉनिटरिंग हो रही है?
  3. आम नागरिकों को कब जागरूक किया जाएगा कि वे ओवरलोड वाहनों में सफर न करें?

✅ आपकी जिम्मेदारी:

  • 🚫 ओवरलोड वाहन में न बैठें
  • 📱 ऐसे मामलों की वीडियो/तस्वीर पुलिस को भेजें
  • 👮‍♂️ यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी समझाएं

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📜 रिपोर्ट सारांश

🔍 बिंदुविवरण
📍 स्थानउज्जैन, मध्यप्रदेश
📆 घटना4 घंटे पहले
🚓 कार्रवाईचालक पर चालान, रिक्शा जब्त
🧾 धारामोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184
📹 वीडियोसोशल मीडिया पर वायरल

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